राजीव उपाध्याय की रिपोर्ट:-
मझौलिया : थाना क्षेत्र के महेंद्र चौधरी के पुत्र सत लाल चौधरी ने थाना में आवेदन देकर कहा है कि मझौलिया थाना कांड संख्या 883 ऑब्लिक 18 जिसमें जोगेंद्र साहनी से लेकर शत्रुघन सहानी पर रंगदारी मांगने तथा मछली लूटपाट करने का आरोप है वह बिल्कुल निराधार एवं असत्य है इसके पूर्व भी मझौलिया थाना कांड संख्या 24 ऑब्लिक 17 एवं 35 ऑब्लिक 17 दर्ज किया गया है जिसमें आवेदक रमेश मालो जानबूझकर गलत मुकदमा करके फसाया जा रहा है आवेदक का कहना है कि जिस करमवा जलकर की बात हो रही है यह जलकर रमेश मालो को सरकार द्वारा नोटों बंदोबस्त किया गया है नहीं उसका राजस्व भुगतान ही किया जा रहा है वर्ष 2007 8 में उक्त जलकर का डाक हुआ था उसके बाद लाल सरैया मन और करमवा जलकर पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और उसका राजस्व भुगतान नहीं किया जा रहा है आवेदक का कहना है कि इं नजल करोको अवैध ढंग से अपराधी तत्वों के व्यक्तियों को बेच दिया जाता है जिसे वहां पर रहने वाले मछुआरों का जीवन कठिन हो जाता है मछुआरों को मछली मारने से वंचित होना पड़ता है दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व नहीं मिलती है आवेदक ने गुहार लगाई है कि की जांच कर प्रशिक्षित मछुआरों को आवंटित किया जाए मत्स्य विभाग का यह जलकर बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के तहत मझौलिया प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समितियों को दिया गया है क्योंकि अब बिहार सहकारिता अधिनियम की धारा 11 में संशोधन के उपरांत सन 2010 11 स्वभाव लंबी मत्स्य जीवी सहयोग समितियां का अस्तित्व नहीं रह जाता है जिसके कारण रमेश मालो द्वारा दर्ज प्राथमिकी गलत एवं निराधार है आवेदक का कहना है कि रमेश मा लोद्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी गलत है तथा जो उसमें उनकी तरफ से गवाह बने हैं वे लोग प्रशासन एवं पुलिस को गुमराह कर रहे हैं तथा इन लोगों के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा सरकार के द्वारा दर्ज करने की मांग की गई है आवेदक का कहना है कि मझौलिया प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति लिमिटेड के वर्तमान निर्वाचित मंत्री का बयान भी समिति के हित के विरुद्ध है
इस आलोक में आरोपितों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है
थानाध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता का कहना है कि पुलिस अनुसंधान कर रही है कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी




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