दुर्गा दत्त पाठक की रिपोर्ट:-
जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया डॉ0 निलेष रामचन्द्र देवरे के द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचित द्वितीय अपील वादों की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में खुशी आलम पिता- स्व0 वोलायत मियां, सा0 धोकराहां, थाना- मझौलिया के मामले की सुनवाई की गई। इस मामले में 07 .08. 18 को ही प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मझौलिया एवं पंचायत सचिव, धोकराहा पंचायत को सभी कागजातों के साथ उपस्थित रहने का निदेष दिया गया था, किंतु इसके पश्चयात 09 तिथि व्यतीत होने के बाद भी ना तो प्रतिवेदन समर्पित किया गया और ना ही प्रतिवेदन समर्पित किया गया। फलस्वरूप प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मझौलिया अभय कुमार के विरूद्ध मो0 2000/- रू0 का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार से धीरज कुमार पिता- उमेश प्रसाद, सा0 वार्ड सं0 16 पुरानी बाजार, रामनगर के मामले की सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के आरोप में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामनगर के विरूद्ध मो0 5000/- का दंड अधिराेपित किया गया।