पटना। पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। तत्काल प्रभाव से जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाते हुए न्यायालय ने कहा है कि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार इस जातीय गणना को सार्वजनिक नहीं करेगी। याचिका कर्ता के वकील ने गुरुवार 04 मई को न्यायलय के सुनवाई पर आए फैसले को लेकर बताया कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी चंद्रन ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की हैं। मामले की सुनवाई करते हुए उक्त अंतरिम आदेश जारी किया हैं, जिसमें तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी गई। वही न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई की तिथि 03 जुलाई 2023 निर्धारित की है। तब तक राज्य सरकार जातीय गणना पर आधारित रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेगी और जातीय गणना से संबंधित सभी जानकारियां एवं डाटा संरक्षित रखेगी। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में न्यायालय का निर्णय क्या होता है।