पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपी को झटका, पटना उच्च न्यायालय ने नहीं दी जमानत

“दैनिक खोज खबर” ऑन-लाईन हिन्दी न्यूज वेबपोर्टल के लिए श्रीनारद फाउंडेशन:-सीवान के पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। हत्याकांड के आरोपी राजेश कुमार की जमानत याचिका की सुनवाई न्यायाधीश आशुतोष कुमार के न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने पत्रकार राजदेव हत्याकांड के आरोपी राजेश कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब हो कि अपराधियों ने 13 मई 2016 को सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार कर हत्या कर दी थी। अपराधी दो बाइक पर सवार होकर आए थे और वारदात कर आसानी से फरार हो गए थे।बाद में जांच में यह बात सामने आयी कि घटना के तार तब सीवान जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता और माफिया शहाबुद्दीन से जुड़े हैं। फिलहाल शहाबुद्दीन एक दूसरे मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
मंगलवार को पत्रकार राजदेव हत्याकांड के आरोपी राजेश कुमार की जमानत पर पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने जमानत याचिका को रिजेक्ट कर दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील विपिन कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि राजेश कुमार के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने भी चार्जशीट दायर की है।
वहीं सीबीआई ने भी षडयंत्र के पहलू पर जांच की है, जिसमें यह पाया गया है कि राजदेव की हत्या के चार दिन पहले एक होटल में अभियुक्तों ने हत्या की साजिश रची थी। अभियुक्तों ने मोबाइल से राजदेव से बात की थी। इसी मामले में लड्डन मियां की जमानत पटना हाईकार्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है ।
बता दे कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है । सीबीआई ने उक्त मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है ।




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