
गोपालगंज:- फुलवरिया की पूर्व प्रमुख नीलम राय के पति मनोज राय की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। अब उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उनके ऊपर अपने ही गांव के चंदन कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। उन्होंने पिछले माह कोर्ट में सरेंडर किया था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अपील की गई थी। गुरुवार को अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानु गिरि व बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुपेश तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।




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