कोर्ट ने दी होमियोपैथ की दवा के लिए आवश्यकतानुसार स्पिरिट उपयोग की अनुमति -:
#दिग्विजय सिंह बबलू की रिपोर्ट :
डोरीगंज-:
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हाईकोर्ट ने होम्योपैथिक चिकित्सक व दवा निर्माता प्रोपराइटर डॉ आर बी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को यह निर्देश दिया है कि आदेश पारित होने के साठ दिन के अन्दर दवा बनाने वाली कम्पनी के प्रोपराइटर को सरकार की ओर से दवाओं के निर्माण मे आवश्यकतानुसार स्पिरिट के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए ।
दायर वाद मे होमियो रिसर्च लैब रसलपुरा के प्रोपराइटर व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ आर बी सिंह ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव , मध निषेध विभाग के प्रधान सचिव के अलावा उत्पाद आयुक्त , सारण के जिलाधिकारी एवं अधिक्षक मध निषेध व उत्पाद तथा ड्रग कंट्रोलर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को प्रतिवादी बनाया था ।
मामले की सुनवाई मे वादी की ओर से अधिवक्ता सत्सवीर भारती , आलोक चन्द्रा तथा पी शर्मा ने बहस कर पक्ष मे दलील दी वही राज्य सरकार की ओर से एम डी सिंह ने प्रतिवादियों का बचाव किया ।
इस संबंध मे जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ आर बी सिंह ने बताया की कोर्ट के आदेश के बाद होम्योपैथी दवा मे आवश्यकतानुसार स्पिरिट के उपयोग का रास्ता साफ हो गया है ।




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