अल्पसंख्यक युवाओं हेतु व्यवसायिक एवं शिक्षा ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित
फ़िरोज़ खान
“दैनिक खोज खबर” बारां, 30 जून। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर से प्राप्त निर्देशनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्थानीय जिले के अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, जैन, बोद्ध एवं पारसी) समुदाय के व्यक्तियों को व्यवसायिक ऋण, शिक्षा ऋण, तकनीकी, चिकित्सा एवं अन्य प्रोफशनल कोर्सेस हेतु आवेदन पत्र 31 जुलाई 2017 सांय 5 बजे तक आमंत्रित किए गए है।
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गिरजाशंकर मोठीस ने बताया कि व्यवसायिक ऋण हेतु आवेदनकर्ता की आयु 18 से 54 वर्ष एवं शैक्षिक ऋण हेतु 16 से 32 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा नवीन गाईड लाईन 2017-18 के अनुसार वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 81 हजार रूपए एवं शहरी क्षेत्र में 1 लाख 3 हजार रूपए एवं वार्षिक आय 6 लाख रूपए नहीं होनी चाहिए। ऋण आवेदन पत्र स्थानीय कार्यालय से कार्य दिवसों में निर्धारित शुल्क 20 रूपए जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं एवं ई-मित्र से ऑनलाईन किये जा सकते है। भरे हुए आवेदन पत्र मय समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराते समय 100 रूपए सदस्यता शुल्क जमा कराना आवश्यक है।
ऋण आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
ऋण आवेदन हेतु अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रामण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ऋण स्वीकृति के पश्चात स्व्ीकृत राशि की जीवन बीमा पॉलिसी, पेन कार्ड की फोटो प्रति, किसी बैंक, अन्य संस्था के ऋण बकाया नहीं होने का शपथ पत्र, बी.पी.एल. यदि हो तो बी.पी.एल. कार्ड की फोटो प्रति एवं कोटेशन नियमानुसार, कार्य के प्रशिक्षण का अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है, कार्यस्थल स्वामित्व की प्रमाणित प्रति, स्वामित्व दस्तावेज, किरायानामा तथा व्यवसाय करने का मकान मालिक से सहमति पत्र, इकरार नामा (गारंटी डीड), साम्यिक बंधक पत्र एवं एडवांस चैक 20, किश्तों के अनुसार एवं केन्सिल चैक एवं बैंक खाते का प्रमाणीकरण एवं आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराकर फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी, जमानत नामा 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, कर्ज मंजूर होने पर आवेदन को 2 प्रतिशत हिस्सा राशि एवं 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करानी होगी एवं अभ्यर्थी का ऑनलाईन बैंक मंे खाता होना आवश्यक है।