हत्या मामले में एफटीसी द्वितीय की न्यायालय ने सुनाया चार को आजीवन कारावास का फैसला
जमुई। (सौरभ शेखर):
सिकंदरा थाना के कांड संख्या- 196/09 के नामजद नौ आरोपियों में से चार आरोपी को यह सजा सुनायी गयी है। प्राथमिकी में मृतक परमेश्वर यादव के भाई सूचक फुलेश्वर यादव ने कहा है कि वे और उनके भाई अपने खेत की जुताई का काम करा रहे थे। धान का बिचड़ा गिराने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच चंद्रदीप ओपी के अधीन आने वाले हिलसा गांव के छोटन यादव, पिंकु यादव, बुद्द् यादव, सुभाष यादव, विशो यादव, गेंधारी यादव, प्राणबालक यादव, हरेराम यादव, चांदो यादव एक साथ आए और लाठी-डंडे से पीट-पीट कर उनके भाई परमेश्वर यादव की हत्या कर दी। उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। न्यायालय ने नौ गवाहों की रोशनी में आरोपी सुभाष यादव, गेंधारी यादव, रामबालक यादव तथा छोटन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने चारों आरोपियों पर 25-25 हजार रूपये अर्थदंड भी सुनाया है। शेष पांच आरोपियों का मामला अदालत में चल रहा है।
व्यवहार न्यायालय जमुई के एफटीसी द्वितीय प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।




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