छपरा: बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तिथि घोषित होते ही सारण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई।

जिलाधिकारी (डीएम) सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का निर्देश आते ही आचार संहिता स्वतः लागू हो जाती है। इस चुनाव के तहत सारण कमिश्नर मनीष कुमार निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र कमिश्नरी कार्यालय में ही दाखिल करने होंगे।

प्रमुख चुनाव कार्यक्रम (कैलेंडर):

  • अधिसूचना जारी: 29 सितंबर
  • नामांकन की अंतिम तिथि: 6 अक्टूबर
  • संवीक्षा (स्क्रूटनी): 7 अक्टूबर
  • नाम वापसी की तिथि: 9 अक्टूबर
  • मतदान: 23 अक्टूबर
  • मतगणना: 27 अक्टूबर

नामांकन प्रक्रिया और नियम:

उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि प्रत्याशी का नाम राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। वहीं, उनके 10 प्रस्तावक संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट से होने चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसे तय प्रपत्र में इसकी पूरी जानकारी देनी होगी और इसे दो समाचार पत्रों तथा दो समाचार चैनलों पर तीन बार प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।

शांति व्यवस्था पर जोर:

एसएसपी रोशन कुमार ने कहा कि सामान्य चुनावों की तरह ही इस बार भी आचार संहिता के सभी नियम कड़ाई से लागू रहेंगे। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर चुनाव को सफल बनाएं।

बैठक में डीडीसी लक्ष्मण तिवारी सहित कांग्रेस, भाजपा, राजद, जदयू, बसपा और अन्य दलों के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे।