जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी,

गुठनी।सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार सरकार,समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक स.1/सं0सु योजना पेंशन(जीवन प्रमाणीकरण)01/2019 स0क0 -57 के निर्देशानुसार अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों को डी0वी0टी0के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि का भुगतान किया जा रहा है।जिसके कारण पेंशनधारियों का वर्तमान में जीवित होने का भौतिक सत्यापन जरूरी हो गया है।अतःउपरोक्त आदेश के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी पेंशनधारियों को 23 जनवरी से 23 फरवरी2020 तक अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र(जीवन प्रमाण पत्र)विभाग के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है।इसके लिए लाभार्थी को आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार सायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को प्रखंडों में एक अदद बायोमेट्रिक और 01 आइरिस डिवाइस क्रय कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गया है ताकि लाभुक प्रखण्ड कार्यालय पर जाकर निःशुल्क अपना जीवन प्रमाण पेश कर सके।इसके अतिरिक्त लाभुक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(csc)पर भी जाकर विभाग द्वारा निर्धारित 5 रु.शुल्क का नगद भुगतान करते हुए अपना जीवन प्रमाणिकरण करवा सकते हैं।उपरोक्त कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा पंचायतवार प्रमाणिकरण रोस्टर तैयार करने और सभी स्थानीय सरकारी गैर सरकारी संस्थानों यथा थाना, स्पताल, और जनप्रतिनिधियों को भी प्रचार प्रसार के लिए सूचित करने के निर्देश भी दिए गये हैं।