
छपरा।NGT न्यायालय के आदेश के आलोक में मौना चौक साढ़ा में खनुआ नाला पर निर्मित 20 दुकानों की बंदोबस्ती नगर निगम छपरा के द्वारा रद्द की गई.
दुकानों के बंदोबस्त धारियों द्वारा स्वंय से दुकान को खाली करने के लिए एक सप्ताह का 2 सितंबर तक समय दिया गया है।
Posted by मनोकामना सिंह | Aug 29, 2021 | ●बिहार.

छपरा।NGT न्यायालय के आदेश के आलोक में मौना चौक साढ़ा में खनुआ नाला पर निर्मित 20 दुकानों की बंदोबस्ती नगर निगम छपरा के द्वारा रद्द की गई.
दुकानों के बंदोबस्त धारियों द्वारा स्वंय से दुकान को खाली करने के लिए एक सप्ताह का 2 सितंबर तक समय दिया गया है।
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