मांझी विधायक सतेंद्र यादव व मुखिया सहित तीन अन्य की मुश्किलें बढ़ी
छपरा। कोपा थाना कांड संख्या 54/2007 ट्रायल नंबर 552ए/2007 जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्या कांड में सी.पी.एम.नेता व वर्तमान विधायक डॉ सत्येन्द्र यादव और जलालपुर के सवरी पंचायत के मुखिया दिनेश पंडित सहित तीन अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ आज स्पेशल कोर्ट ने गवाह कुंदन सिंह की जिरह पर लगी रोक को डिस्चार्ज कर दिया तथा गवाही पूर्ण हुआ। स्पेशल कोर्ट ने आगे की गवाही के लिए आदेश जारी कर दिया। उधर बचाव पक्ष के तरफ से कोर्ट खुलते ही आज एक पिटीशन दाखिल किया गया कि हम लोगों को एफ एस एल का कॉपी और पुलिस पेपर नही मिला है। जिसके खिलाफ हम लोग हाइकोर्ट गए है। इस वजह से हम लोगों को 21 दिन का और समय दिया जाए।जिसपर कोर्ट ने कड़ा एक्शन लेते हुए उनके पिटीशन को खारिज करते हुए जिरह करने का आदेश दिया। जिसे बचाव पक्ष ने नही माना तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नियम के हवाला देते हुए जिरह को डिस्चार्ज करने का आदेश दिया। साथ ही अब दूसरे गवाह की गवाही जारी रखने का निर्देश दिया। बताते चले कि कोपा थाना के पतिला गाँव निवासी व जदयू नेता तारकेश्वर सिंह की हत्या में विधायक सहित कुल पांच लोग नामजद किये गए थे।
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