दुर्गा दत्त पाठक की रिपोर्ट:-
बेतिया जिले के सभी स्कूलों में चल रहे बसों का प्रत्येक शुक्रवार को सघन जांच चलाया जाएगा !उक्त बातों की जानकारी देते हुए राजेश कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय आदेश के आलोक में प्रत्येक शुक्रवार को स्कूलों में चल रहे बसों की स्पीड गवर्नर, अग्निशामक ,खिड़की ग्रिल, स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर बस में होना अनिवार्य है! आगे श्री सिंह ने बताया कि बसों में सीट के पास छात्र-छात्राओं के बैग रखने का व्यवस्था होना चाहिए !साथ ही बस चलाने वाले चालक का कम से कम 5 वर्ष का भारी वाहन चलाने का अनुभव अनिवार्य एवं बस में अभिभावक के रूप में एक शिक्षक का होना अनिवार्य है! साथ ही इसमें फर्स्ट एड बॉक्स का भी होना अनिवार्य है! यह जांच लगातार जारी रहेगा !अगर जिस स्कूल के बच्चों में यह अनिवार्य उपकरण/ व्यवस्था नहीं पाए जाएंगे !उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी!




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