दुर्गा दत्त पाठक की रिपोर्ट:-

बेतिया l फर्जी कर्मचारी पर एफ आई आर का आदेश उक्त बातों की जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा; सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेश प्रसाद ;प्रयोगशाला प्राविधिक फर्जी एवं जाली अभिलेखों के आधार पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धा; चनपटिया में प्रयोगशाला प्राविधिक के पद पर कार्य करते आ रहे थे जिसकी जांच कराई गई जिसमें सिविल सर्जन गढवा( झारखंड) के द्वारा पत्र संख्या 1373;11-6-2019 के तहत आदेश संख्या 165;31-1 2011 को फर्जी बताते हुए किया गया है! साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढवा (झारखंड) के द्वारा अपने पत्रांक 424;11-6 2019 के तहत ज्ञापांक 39 दिनांक 07-02-2011 को जाली बताया गया है एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधि कारी; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर ( झारखंड) के पत्रांक 265 दिनांक 10-06-2019 के तहत 124 दिनांक 10-03-2012 एवं ज्ञापांक 125 दिनांक10-03-2012 को जाली बताया गया है! इससे स्पष्ट है कि श्री प्रसाद फर्जी/जाली अभिलेखों के आधार पर प्रयोगशाला प्राविधिक के पद पर कार्य कर 31 लाख 1 हजार 430 रु सरकारी राशि का भुगतान प्राप्त किया गया है! जो वसूली नीय है आगे श्री सिन्हा ने बताया कि इस संदर्भ में प्रभारी चिकित्सा प्रभारी चनपटिया को 24 घंटा के अंदर सुरेश प्रसाद ;जाली कुर्मी के स्थाई पता गायघाट; पटना; फार्मेसी कॉलेज अगम कुआं( बजरंग पथ गाय घाट )पटना; ग्राम +पोस्ट लावा पुर; थाना महनार ;जिला वैशाली; फर्जी अभिलेखों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने एवं प्राप्त की गई राशि की वसूली हेतु सुसंगत धाराओं के अंतर्गत स्थानीय थाने में 24 घंटा के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें!