दुर्गा दत्त पाठक की रिपोर्ट:-

किसी वाहनों में प्रेसर हॉर्न लगाने वाले वाहन चालकों का खैर नहीं, ऐसा करने वालों को अब दस हजार रुपए का दण्ड राशि जमा करने होंगे। उपर्युक्त उदगार सुनील कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक ने नगर के बस स्टेण्ड में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर आयोजित चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि अग्नि शामन प्रशिक्षण, वाहन यांत्रिकी प्रशिक्षण, ट्रैफिक रूल, फस्ट ऐड, आग पर काबू पाने का प्रशिक्षण तीन दर्जन चालकों को दिया गया। लौरिया में प्रशिक्षण के दौरान प्रेसर हॉर्न वाले 6 वाहनों से 60 हजार आर्थिक दण्ड वसूल किया गया । इस अवसर पर राजेश कुमार सिंह डीटीओ, अवर प्रवर्तन निरीक्षक, चिकित्सा पदाधिकारी और परिवहन विभाग के सभी कर्मी मौजूद रहे।