तीन अभियुक्त दोषी करार

सिवान : अपर जिला न्यायाधीश सप्तम पन्नालाल की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद पांच अभियुक्तों में से तीन को हत्याकांड का दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अच्छे लाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त अच्छेलाल प्रसाद, राजेश प्रसाद एवं मुंशी प्रसाद को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है। बताया जाता है कि गोरेयाकोठी थाना अंतर्गत बहादुरपुर गांव निवासी बाबूराम प्रसाद एवं मोहनलाल के बीच जमीन को लेकर पुरानी दुश्मनी थी