जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में दो लोगों की गवाही तथा जिरह पूरी
छपरा। शुक्रवार को छपरा के विशेष न्यायालय में जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में डॉ उमेश शर्मा तथा डॉ शम्भूनाथ सिंह की गवाही तथा जिरह पूरी कर ली गई। न्यायालय द्वारा निर्धारित अगली तिथि को मामले की प्रारंभिक जांच करने वाले पुलिस पदाधिकारी की गवाही तथा जिरह होगी। मालूम हो कि वर्ष 2007 में अपराध कर्मियों ने स्व सिंह को उनके पैतृक आवास जिले के कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव के समीप घर से ले जाकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी तथा शव को खेत में गाड़ दिया था। बाद में स्व सिंह की पीड़िता पत्नी रेणु देवी ने कोपा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करा कर तत्कालीन माकपा नेता व मांझी के वर्तमान विधायक डॉ सत्येन्द्र यादव तथा संवरी पंचायत के तत्कालीन मुखिया दिनेश पंडित समेत कुल पांच लोगों को नामजद किया था। शुक्रवार को सम्पन्न गवाही व जिरह के दौरान चार नामजद अभियुक्त सदेह हाजिर हुए जबकि विधायक की तरफ से उनके वकील ने हाजिरी लगाई। बताते चलें कि उक्त हत्याकांड के चश्मदीद गवाह क्रमशः गणेश सिंह राजन सिंह तथा मृतक की पत्नी रेणु देवी एवम पुत्र कुंदन सिंह की गवाही व जिरह पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ जांच कर्ता पुलिस पदाधिकारी की गवाही मात्र शेष है। विद्वान न्यायाधीश द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान पीड़िता के पक्ष में अधिवक्ता ठाकुर हरिमोहन सिंह तथा अनिल सिंह आदि ने जोरदार बहस किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुवनेश्वर सिंह व सहयोगी वकीलों ने बहस में भाग लिया। जिरह के दौरान अधिवक्ता ध्रुपदेव सिंह सरकार का पक्ष रखने के लिए उपस्थित रहे।
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