गोपालगंज:- विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मीरगंज के अंतर्गत ₹2000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ता अभिलंब अपनी राशि का भुगतान करें अन्यथा विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी जाएगी इसके बाद भी इनके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो नियमानुसार उन पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ नीलाम बाद दायर की जाएगी पूर्व में भी वैसे उपभोक्ता जिनका विद्युत राशि का भुगतान नहीं किया गया है उन पर नीलाम बाद दायर की प्रक्रिया चल रही है
आदेशानुसार
सहायक विद्युत अभियंता
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल
मीरगंज