उच्च न्यायालय के फैसले से शारीरिक शिक्षकों में हर्ष
✍️परवेज अख्तर/सिवान;
सिसवन (सिवान) : प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों के अब प्रधानाध्यापक बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पटना उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाए। इस आदेश से सिसवन एवं दारौंदा प्रखंड के शारीरिक शिक्षकों में खुशी है। प्रसन्नता व्यक्त करने वालों में चंद्रदीप सिंह, संतोष सिंह, प्रदीप पांडेय, विकास सिंह, मनोज कुमार सिंह, महेश सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, सुगम साह, दलजीत सिंह आदि शामिल हैं।
—




Recent Comments