•मोतिहारी (पू.च.) पुलिस अधीक्षक, डीएसपी अरेराज एवं शाखा प्रबंधक से खाता फ्रीज करने में विशेष न्यायाधीश मद्य निषेध का फटकार

•क्या पुलिस पदाधिकारी के कहने मात्र से किसी का खाता फ्रीज किया जा सकता है ?

[दैनिक खोज खबर मोतिहारी पुर्वी चंपारण डेस्क:] मोतिहारी अभियुक्त का बैंक खाता फ्रीज किए जाने के मामले की गंभीरता को लेकर सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश मद्य निषेध ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक, डीएसपी अरेराज एवं शाखा प्रबंधक से कारण पूछा है की हरसिद्धि थाना कांड संख्या के नामजद अभियुक्त दुधिआवां निवासी धुरेंद्र सहनी ने न्यायालय में आवेदन देकर गुहार लगाई है कि उसके बैंक खाता को पुलिस पदाधिकारी ने फ्रीज करा दिया है।
मामले में न्यायाधीश ने कांड के अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा की मांग की गई थी। शुक्रवार को अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर विशेष लोक अभियोजक मद्य निषेध अनिल कुमार सिंह के माध्यम से कहा कि वे वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश से उक्त खाता बैंक अधिकारी से फ्रीज करवाया है। मामले की गंभीरता को देख जहां बैंक अधिकारी से न्यायालय ने पूछा है कि क्या पुलिस पदाधिकारी के कहने मात्र से किसी का खाता फ्रीज किया जा सकता है।

वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी अरेराज से पूछा है कि किसी प्रावधान के तहत अभियुक्त का खाता फ्रीज किया गया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक को भी मामले में जवाब देने की बात कही है।