पत्नी को ज़िंदा जलाने वाले पति को मिली तीन साल बाद उम्र कैद
आज़ाद नेब
जहाजपुर 20 अप्रैल । जहाजपुर के गूड्डा निवासी रामप्रसाद मीणा को अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न मामलात ) ने आज अपने महत्वपूर्ण फैसले मे अपनी ही पत्नी पर केरोसीन उडेल कर जिंदा ज़ला कर हत्या करने आरोप मे उम्र कैद के साथ ही पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया ।
एएसआई सोकिन हुसैन ने बताया की 2 मई 2014 को नटी मीणा ने सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र जहाजपुर मे पुलिस को बयान दिये कि उसकी शादी 20 साल पहले रामप्रसाद मीणा के साथ हुईं थी । इसके बाद से वह ससुराल जा रही थी । पति अक्सर शराब पीकर उससे झगडा करता और मारपीट कर यातनाएँ देता था । उसके तीन बच्चे है। 2 मई को वह और उसका पति रामप्रसाद शादी समारोह मे भाग लेकर सुबह 10-11बजे घर लौटे । रामप्रसाद ने घर मे बैठकर शराब पी । शराब ख़त्म होने पर रामप्रसाद ने उसे ठेके से शराब का क्वॉर्टर लाने के लिये कहा। नटी ने मना किया तो उसने झगडा किया। रामप्रसाद ने कमरे मे रखी केरोसीन की पीपी नटी पर उडेल कर आग लगा दी। इसके बाद उसे पहले जहाजपुर व बाद मे जिला अस्पताल मे भर्ती करवाया गया ,जहाँ उसी रात साढ़े नौ बजे नटी ने दम तोड़ दिया। जहाजपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर धारा 498A,302 Ipc मामले मे रामप्रसाद को गिरफ्तार कर अदालत मे उसके खिलाफ चालान पेश किया। थानाधिकारी नेमीचन्द चौधरी के मार्ग दर्शन मे ASI सोकिन हुसैन इस मामले की जिम्मेदारी दी।




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