सीबीआई कोर्ट में बोले शहाबुद्दीन- 50 सवालों का जबाब दिया फिर भी साईटिंफिक टेस्ट जरूरी है क्या
✍श्रीनारद संवाद सेवा-सीवान
♨पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में शहाबुद्दीन का ब्रेन मैपिंग, नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट होगा या नहीं इसका फैसला अब 19 जून को होगा.
मुजफ्फरपुर के विशेष सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई जिसमें हत्याकांड के 10 वें अभियुक्त शाहबुद्दीन की नई दिल्ली के तिहाड़ जेल से पेशी हुई.
शहाबुद्दीन ने कोर्ट को बताया कि मैंने सीबीआई द्वारा पूछे गये सभी 50 सवालों का जबाब दिया है ऐसे में साईटिंफिक टेस्ट की आवश्यकता नहीं है.
कोर्ट ने जब शाहबुद्दीन ने यह पूछा कि उनकी सहमति टेस्ट के लिए है या नहीं तो सोमवार को सीनियर वकील के जरिये अपना पक्ष रखने की बात कही.
दरअसल तीनों साईटिंफिक टेस्ट की अनुमति शहाबुद्दीन से नहीं मिलने पर सीबीआई जांच में सहयोग नहीं करने के साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश कर सकती है.
इधर इस बात का भी खुलासा हुआ है कि हत्याकांड में जेल भेजे गये मौहम्मद कैफ ने 20 अक्टूबर को ही पॉलिग्राफी ,ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की सहमति दे दी थी लेकिन कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भी सीबीआई ने अब तक टेस्ट नहीं कराया है. 
माना जा रहा है क सीबीआई मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद को हत्याकांड में सरकारी गवाह बनाने के प्रयास में जुटी हुई है.
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( वाट्सअप न्यूज ग्रुप)