सरकारी स्कूलों में खर्राटे लेने वाले शिक्षकों की अब खुलेगी नींद, नहीं पढ़ाने पर यहां करें शिकायत
#रिपोर्ट – सन्नी भगत

सरकारी स्कूलों में शिक्षक या शिक्षिका अपनी मनमानी कर बच्चों को पढ़ाते ना हों। या लंबे समय से किसी विद्यालय से अनुपस्थित हैं और गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए है तो आप इसकी शिकायत शिक्षा के अधिकार अंतर्गत चलाए जा रहे शिकायत निवारण में की जा सकती है।
इसके लिए पंचायत समित, ग्राम पंचायत को स्थानीय प्राधिकार घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालय और पंचायत समिति की शिक्षा समिति मध्य विद्यालय के लिए स्थानीय प्राधिकार घोषित है। यहां शिकायत पंजी में शिकायत दर्ज की जाएगी। अगर विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है या विद्यालय शिक्षा समिति नियमानुसार काम नहीं कर रही है तो इसकी भी शिकायत की जा सकती है।
शिकायत का निष्पादन सात दिनों के अंदर पंचायत या पंचायत समिति की शिक्षा समिति करेगी। शिकायत का निष्पादन नहीं होने पर इसे सक्षम प्राधिकार को भेज दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकार में प्रधानाध्यापक भी आते हैं।
सक्षम प्राधिकार अगर 30 दिनों के अंदर मामले का निष्पादन नहीं करती है तो उसे अपीलीय प्राधिकार में भेजा जाएगा। अपीलीय प्राधिकार भी अपील प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सुनवाई कर निष्पादन करेगी। अपीलीय प्राधिकार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं।
शिक्षा के अधिकार के किसी भी मामले में सक्षम प्राधिकार के समक्ष शिकायत की जा सकती है। शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य किए जाने, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने, बच्चों को शारीरिक व मानसिक दंड देने आदि से संबंधित मामलों की शिकायत की जा सकती है।




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