सीवान ।जिलाधिकारी अमित कुमार पाण्डेय ने शनिवार को जिला मुख्यालय, अनुमंडल क्षेत्र व प्रखण्ड क्षेत्रो के दुकानो एवं प्रतिष्ठानों को एकमात्र रविवार के दिन को पूर्णतः बन्द रखने का निर्देश जारी किया है।उक्त आदेश 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।साथ ही इस प्रतिबंध से दवा की दुकानों को वंचित रखा गया है।ऑनलक 3 में मांस,मछली,अंडा व सब्जी की दुकानें प्रतिदिन की भांति रविवार के दिन भी सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक एवं शाम के 4 बजे से संध्या 6 बजकर 30 मिनट दुकानें खुलेंगी।वही डेयरी,किराना,राशन व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे पहले की भांति खुलती रहेगी।जबकि दवा की दुकानें सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुली रहेंगी।