मांझी (सारण) : सीओ सह एमओ दिलीप कुमार ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी से बलेसरा पंचायत के जनवितरण प्रणाली के दुकानदार कोहड़ा गांव निवासी गोलु कुमार की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की है। दाउदपुर थाने में दर्ज दुष्कर्म के गैर जमानतीय मामले में थानाध्यक्ष के प्रतिवेदन के आलोक में अभियुक्त गोलु कुमार के खिलाफ सीओ द्वारा यह अनुशंसा की गई है। बता दें कि 11 अक्टूबर को दाउदपुर में दर्ज कांड संख्या 218/19 में धारा 341, 323, 376 डी, 444, 506, 34 एवं भादवि. 04/06 पाक्सो एक्ट के तहत पांच प्राथमिकी अभियुक्तों में से पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर जेल दिया है। जबकि गोलु समेत तीन अभियुक्त अभी भी फरार हैं।