Θ बेतिया – बगहा :– *अतिथि शिक्षक बहाली रोक के लिए TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, TSUNSS (गोपगुट) बिहार ने दायर किया याचिका*

✍न्यूज इनपुट नीरज ठाकुर बेतिया (प.च) बिहार 👉
मनमाने तरीके से गेस्ट टीचर बहाल करने के बिहार सरकार के निर्णय के विरुद्ध, गेस्ट टीचर बहाली पर रोक के लिए TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ TSUNSS गोपगुट ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। सम्बंधित याचिका में केस नंबर cwjc-9174/2018 आवंटित हुआ। उक्त मामले में जल्द निर्णायक सुनवाई हो इसके लिए संघ की ओर से हर सम्भव प्रयास जारी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक के हवाले से मीडिया को इसकी सूचना संघ के जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुनिल कुमार ‘राउत’ ने दी।
आगे बताया कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण प्रभावित हो रहा है बावजूद नियमित बहाली करने के सरकार मनमाने ढंग से कॉन्ट्रैक्ट व अतिथि शिक्षक से शिक्षण कार्य कराने की सोच रही है जबकि वही पिछले शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET /STET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी में से अधिकांश अभी तक बहाली की प्रतीक्षा में है। उनमें से कितने की सेवा हेतु अपेक्षित आयु समाप्त हो रही होगी तो दूसरी ओर उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी सम्पति की ओर है। सरकार शिक्षकों से असमान वेतन पर कार्य करा कर आर्थिक मानसिक शोषण कर रही जो असंवैधानिक है। जिसके आलोक में संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका में समान काम समान वेतन का निर्णय आ चुका है किंतु सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए निर्णय के विरुद्ध माo सुप्रीमकोर्ट गई है। नियोजित शिक्षकों को उम्मीद है 12 जुलाई को वहाँ से भी शिक्षकों की जीत होगी। बहरहाल संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा बिना ही सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों की बहाली के निर्णय के विरुद्ध बहाली रोकने हेतु याचिका दायर की गई है अब माo न्यायालय का निर्णय क्या होगा इस पर सबकी उम्मीदें हैं।
संघ के पदाधिकारियों ने *संगठित हों, संघर्ष करें, शोषण के विरुद्ध लड़ें* संदेश के साथ नियोजित/अनियोजित (TET/STET उत्तीर्ण) शिक्षक एवं बुद्धिजीवियों से हरसंभव सहयोग की मांग किया है।