भीलवाडा :अब सूचना केन्द्र से सेवासदन रोड क्षेत्र में नहीं लगा सकेंगे ठेले और थड़ियां
नगर परिषद ने शहर में 18 नोन वेंडिंग व 5 वेंडिंग जोन किये तय
आज़ाद नेब
भीलवाडा 5 जुलाई। नगर परिषद की टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा शहर में 18 नोन वेंडिग तथा 5 वेंडिंग जोन का निर्धारण किया गया है। नोन वेंडिंग जोन में ठेले, थडी वाले एवं फुटकर व्यापारी अपना व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। यह क्षेत्रा उनके लिए वर्जित रहेगा। इसी तरह वेंडिंग जोन में कार्यालयोंएवं आवासों के मुख्य दरवाजों से 10 फिट जगह छोडकर ठेले, थडी वाले अपनाव्यवसाय कर सकेंगे।
नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजनाकी राष्ट्रीय शहरी योजना आजीविका मिशन के सपोर्ट टू अरबन स्ट्रीट वेंडर घटक के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से शहर में 18 नोनवेंडिंग तथा 5 वेंडिंग जोन निर्धारित किये गये हैं।
नोन वेंडिंग जोन में बाजार नं. 2 (पुलिस कन्ट्रोल रुमसहित), रेलवे फाटक के स्टेशन तक (वाया मुरलीविलास रोड), मुख्य बाजारस्टेशन से गोलप्याऊ चैराहे तक, बाजार नं. 3 गोलप्याऊ चैराहे से सूचनाकेन्द्र तक, नेताजी सुभाष मार्केट से भोपाल क्लब तक, सर्राफा बाजार से गुलमण्डी होते हुए बडे मंदिर तक, बडे मंदिर से शहीद चैक तक, रेलवे स्टेशनसे सेशनकोर्ट, कलक्टर कार्यालय तक, मुरलीविलास रोड से राजेन्द्र मार्गहोते हुए कोतवाली तक, रोडवेज बस स्टेण्ड से नेहरुरोड सांगानेरी गेट तक,रेलवे फुट ब्रिज से अप्सरा काम्पलेक्स तक, सूचना केन्द्र से सेवासदन रोड होते हुए राठी क्लिनिक तक, गंगापुर चैराहे से बादल मार्केट होते हुए शनिमहाराज मंदिर तक, रेलवे फाटाक से सर्किट हाउस होते हुए खडेश्वरी महाराजमंदिर तक, सर्किट हाउस से निम्बार्क आश्रम, पुराना आरटीओ रोड तथा रेलवेअण्डर ब्रिज से अशोक मार्ग तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इन क्षेत्रोंमें ठेले, थडी वाले तथा फुटकर व्यापारी व्यवसाय नहीं कर सकेंगे।
इसी तरह वेंडिंग जोन के तहत सेठ मुरलीधर मानसिंहकाकन्या विद्यालय की पश्चिमी दिशा वाले रोड से शिक्षा विभाग के सहारे वालेरोड तक, पांसल चैराहे से प्रतापनगर स्कूल तक, शनि महाराज के मंदिर के पासश्रम कल्याण विभाग के पीछे (जहां वर्तमान में सब्जी मण्डी लग रही है,सुभाष व्यायामशाला के सामने वाली रोड से इन्दिरा बाल विद्यामंदिर तक तथा वर्धमान स्कूल के बाहर नेहरु रोड के क्षेत्र पर कार्यालयों एवं आवासों के मुख्य दरवाजों से 10 फिट जगह छोडकर ठेले, थडी वाले एवं फुटकर व्यापारीअपना व्यवसाय कर सकेंगे।




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