मोतिहारी:अरबिंद कुमार पांडेय के हत्या के मामले में  चार  को आजीवन कारावास

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”दैनिक खोज खबर” ऑन-लाईन हिन्दी न्यूज वेबपोर्टल सेन्ट्रल डेस्क:-मोतिहार द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरबिंद कुमार पांडेय हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए नामजद चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में पहाडपुर थाना के बलुआ निवासी अमर मिश्र, सजावल मिश्र,जगन्नाथ मिश्र एवं शिव शंकर मिश्र हैं।

वहीं साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त लंगर राउत को मुक्त कर दिया गया। मामले में स्थानीय निवासी शंकर महतो ने पहाडपुर थाना कांड संख्या-275/1975 दर्ज कराते हुए 9 व्यक्तियों को आरोपित किया था। जिसमें कहा गया था कि 2 अक्टूबर 1975 को नामजद सभी लोग हरवे हथियार से लैस होकर तुलसी महतो का घर घेर कर फाय¨रग कर रहे थे।

मै आवाज पर वहां गया तो देखा कि फाय¨रग हो रहीथी। इसी दौरान गोली नथुनी ठाकुर को लगी और वह वहीं पर मर गया। वाद विचारण के दौरान सहायक लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने 18 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। वाद विचारण के दौरान राजेंद्र मिश्र, नागा मिश्र सहित चार की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने वाद विचारण के बाद चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।