पंचायत सहायक भर्ती में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
आज़ाद नेब ब्यूरो चीफ़ राजस्थान
जयपुर 25 मई। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के न्यायाधीश के.एस. आहलुवालिया ने पंचायत सहायक भर्ती में हुई गड़बड़ियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग को सभी 34 जिलों मे जिला कलेक्टर ,मुख्यकार्यकारी अधिकारी,जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)को 7 दिन में कमेटी बनाकर सभी अभ्यर्थियों की के चयन में पारदर्शिता रखते हुए चयन कर 1 माह में जवाब देंगे और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाये तो उसके विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है याचिकाकर्ता बलवंत सिंह व अन्य ,सुरज्ञान देवी जाट,मनोहर लाल,रमेश चंद सैनी की याचिका पर दिया आदेश ,प्रेरको की और से अधिवक्ता आर.के.गौत्तम ने न्यायालय को बताया कि चयन प्रक्रिया में कई प्रकार की धांधलियां हुई है इस पर न्यायालय ने दिया आदेश न्यायालय के आदेश से गड़बड़ियां सामने आयेगी।




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