सीवान में चाचा के हत्यारे भतीजे को आजीवन कारावास की सजा
✍दैनिक खोज खबर ऑनलाइन वेबपोर्टल के लिए श्रीनारद संवाद सेवा

सीवान की एक सेशन अदालत ने अपने ही चाचा की हत्या के एक मामले में नामजद आरोपी भतीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड के भुगतान का भी आदेश् दिया है।अदालत ने अपने आदेश में पीडित के 3 नाबालिक बच्चों को भी बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक मदद दिलाने का आदेश दिया है ।
न्यायालय सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार सीवान के एडीजे ( चार ) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने नवतन थाने के सिसवां गावँ में 5 जनवरी 14 को एक जमीनी विवाद को लेकर विजय कुमार मिश्र उर्फ पपु ने अपने ही चाचा ओम प्रकाश मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी।इस घटना को लेकर नवतन थाने में मृतक की पत्नी विद्यवती देवी ने विजय कुमार मिश्र के विरुद्ध नामजद प्रथमिकी दर्ज करायी थी ।न्यायलय ने विचारनोपरांत आरोपी भतीजा को हत्या का दोषी ठहराया तथा उसे उक्त सजा सुनाई है ।




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