सीवान : कुख्यात चंदन सिंह को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
✍दैनिक खोज खबर ऑनलाइन वेबपोर्टल के लिए श्रीनारद संवाद सेवा:-सीवान न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सोमवार को
दरौंदा थाना क्षेत्र के डीबी गांव के निवासी दिलीप यादव हत्याकांड के मामले में कुख्यात चंदन सिंह को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा साथ ही 25 हजार जुर्माना लगाया है।
गौरतलब हो कि कि दरौंदा थाना क्षेत्र के डीबी गांव के हरेंद्र यादव ने अपने हीं गांव के चंदन सिंह व अमरजीत सिंह और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने अपने बयान में कहा था कि 28 जून 2014 को रात्रि साढ़े नौ बजे दरवाजे पर बैठे थे कि दो बाइक पर सवार चार अपराधी अपने हाथ में स्वचालित हथियार लेकर आए।
उनमे से चंदन सिंह व अमरजीत सिंह ने बोला कि भाजपा के नेता बनते हो, इसका परिणाम बूरा होगा और अपराधियों ने आंधा धूंध फायरिंग कर दिया। जिससे दिलीप यादव, रमेश यादव और हरेंद्र यादव जख्मी हो गए।दिलीप यादव की मृत्यु सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। उक्त मामले को लेकर न्यायालय में घटना की
चश्मदीद गवाह सुनीता कुमारी ने घटना का समर्थन किया और अनुसंधानकर्ता अमित कुमार व डॉ मुकेश कुमार ने भी घटना का समर्थन किया है।
बता दे कि कुख्यात चंदन सिंह पर दिलीप यादव हत्याकांड के सूचक हरेंद्र यादव व अजय यादव की हत्या के मामले में साजिशकर्ता की होने का आरोप है ।
यह दोनों हत्या 7 फरवरी 2017 को उस समय अपराधियों ने की थी। जब दोनों भाई विधान पार्षद शिव प्रसन्न यादव से मिलने के लिए जा रहे थे कि हड़साटाली गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व सूचक के अधिवक्ता संजय यादव बचाव पक्ष के ओर से वरीय अधिवक्ता शंभू सिंह, पासपती सिंह व मनोज सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा है।






Recent Comments