दुर्गा दत्त पाठक की रिपोर्ट:-
छठ घाटों पर पटाखा चलाना एवं बिक्री पर रोक, छठ घाटों पर गोताखोरों की तैनाती
राज्य में आस्था का महापर्व छठ दिनांक 12 नवम्बर 18 से 14 नवम्बर 2018 तक मनाया जाना है। जिला प्रशासन, पश्चिम चम्पारण द्वारा संपूर्ण जिला क्षेत्र में अवस्थित छठ घाटों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। छठ घाटों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने पर्याप्त संख्या में सशस़्त्र बल के साथ दंडाधिकारियों की तैनाती की गयी है। छठ घाटों पर पटाखें, ज्वलनशील पदार्थ आदि के उपयोग पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी घाटों में घाट के किनारे-किनारे बांस-बल्ले से बैरिकेडिंग किया गया है और इसके आगे जाना खतरनाक है, का तख्ती लगाया गया है ताकि व्रतियों केे अन्जाने में गहरे पानी में चले जाने से बचाव हो सके। जिला अधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी को सभी छठ घाटों पर विशेष ऐहतियात बरतने का निदेश दिया गया है। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को छठ व्रत के अवसर पर चैबीसों घंटे सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है। स्थिति पर नजर रखने हेतु, जिलास्तर/ अनुमंडल स्तर/ प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। जिलास्तर पर समाहरणालय में 06254-242534 दूरभाष संख्या पर राउंड द क्लाॅक नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष में अग्निशमन पदाधिकारी को फायर टेंडर के साथ उपस्थित रहने हेतु निदेशित किया गया है। सभी घाटों खासकर जो ज्यादा बड़ा और गहरा है वहां पर गोताखोरों की टीम नाव के साथ तैनात की गयी है। इसके अलावा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्तादेश जारी किया गया है। जिसमें प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को छठ पर्व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए उनको निदेश दिया गया है।




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