मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
#परवेज़ अख्तर/सिवान:
पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी को धमकी देने और फिर रात में गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अपर जिला न्यायाधीश षष्ठम राजकुमार की अदालत ने शुक्रवार को कांड के एकमात्र दोषी अभियुक्त गोल्डन मियां को आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त गोल्डन मियां को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 3 साल सश्रम कारावास की सजा दी है।
अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी आरोपित किया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उपरोक्त सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह को बहस में सहयोग करने वाले अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना अंतर्गत महादेवा ओपी के चकिया निवासी तबरेज मियां का गोल्डन मियां के साथ पूर्व से अनबन था। पुरानी रंजिश को लेकर 21 सितंबर 2016 को दिन में 11 बजे दोनों के बीच कहासुनी एवं देख लेने की धमकी दी गई थी। रात्रि 11 बजे के समय पुनः गोल्डन गाली बकने लगा और विरोध करने पर घर में घुस तबरेज आलम को गोली मार दी। हत्या को लेकर तबरेज के पिता अब्दुल मन्नान के बयान पर महादेवा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से मामले में अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बहस किया।




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