दुर्गा दत्त पाठक की रिपोर्ट:-
बेतिया। छह किलो चरस के साथ रंगे हाथ पकड़े गये एक तस्कर को कोर्ट ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही एक लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तस्कर को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता तस्कर मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के शेखवा टोला बसंतपुर निवासी शेख मुन्ना है। जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने तस्कर को सजा सुनायी है। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोज सुरेश कुमार ने बताया कि तीन अप्रैल 2017 को बलथर थानाध्यक्ष चन्द्रभूषण कुमार सिंह बेतिया-मैनाटांड़ मुख्य सड़क पर झुमका मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी मैनाटांड़ की तरफ से एक बाइक पर सवार व्यक्ति आता दिखा जो पुलिस को देखने के बाद अपने बाइक को मोड़कर भागने का प्रयास किया। संदेह होने पर पुलिस ने भागते हुए बाइक सवार को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके बाइक के डिक्की में छह पैकेट में रखा कुल छह किलो ग्राम चरस बरामद कर जब्त किया। तस्कर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की गयी थी। विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद कोर्ट ने तस्कर को एनडीपीएस की धारा में दोषी पाते हुए सजा सुनायी।




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