पंचायत चुनाव : दंड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी
छपरा। जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सारण, छपरा निलेश रामचन्द्र देवरे के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा बताया गया कि पंचायत के मुखिया एवं ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समितियों के सदस्य, जिला परिषद् सदस्य तथा ग्राम कचहरियों के सरपंच एवं पंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 चरणों में मतदान की घोषणा की गयी है। जिसमें ग्राम पंचायत के चार पद, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् का मतदान ईवीएम द्वारा एवं ग्राम कचहरी के दो पद, सरपंच एवं पंच का मतदान मतपत्र के माध्यम से कराये जाएगे। जिसके लिए 24.08.2021 से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि द्वितीय चरण में मांझी प्रखंड में दिनांक 29.09.2021 को मतदान एवं मतगणना 01 एवं 02 अक्टूबर 2021 का निर्धारित है। तृतीय चरण में गरखा प्रखंड में 08.10.2021 को मतदान एवं मतगणना 10 एवं 11 अक्टूबर को होगा। सप्तम् चरण में रिविलगंज, जलालपुर एवं नगरा प्रखंड में दिनांक 15.11.2021 को मतदान एवं 17 एवं 18 नवम्बर को मतगणना होगा। अष्टम् चरण में लहलादपुर प्रखंड में 24.11.2021 को मतदान होगा एवं मतगणना 26 एवं 27 नवम्बर को होगा। नवम् चरण में छपरा सदर एवं एकमा प्रखंड में दिनांक 29.11.2021 को मतदान एवं 01 एवं 02 दिसम्बर को मतगणन आयोजित होगा। एकादष चरण में परसा और मकेर प्रखंड में दिनांक 12.12.2021 को मतदान एवं 14 एवं 15 दिसम्बर को मतगणना होगा। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा चुनावी प्रचार, जनसभा, रोड शों का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतिस्पर्धा के करण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित करने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबंल संभावना होती है। इसके अलावे मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय एवं साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने के कारण भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। जिसके कारण लोक शांति भंग होती है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करने के उद्देष्य से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्र में किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा घ्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नही किया जाएगा। किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन के द्वारा किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिसे आचार संहिता का उल्लंघन होता है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी प्रकार का अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देष्य से पॉच या अधिक व्यक्ति को एक स्थान पर एकत्रित नहीं होेने, आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी भल्ला, गड़ासा, ईट एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर नहीं चलेंगे।अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा दिये गये दिशा-निदेर्षो का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।





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