आयकर दाताओं के लिए 31मार्च है अंतिम समय
#परवेज अख्‍तर, सिवान:
सिवान :आयकर दाताओं के लिए 31 मार्च रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है। अगर शनिवार तक सभी आयकर दाता रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो सारे पैसे और संपत्ति ब्लैक घोषित की जाएगी। आयकर अधिकारी सनत कुमार पांडेय ने बताया कि नोटबंदी के समय पोस्ट ऑफिस
और बैंक में जमा करने वालों को 5 श्रेणी पी1 से P5 में आयकर विभाग द्वारा बांटा गया है जो पोस्ट ऑफिस और बैंकों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर है।मुज़फ्फरपुर के प्रधान आयकर आयुक्त के अंतर्गत आने वाले उत्तर बिहार के 11 जिलों में इन 5 श्रेणियों के लगभग 80 प्रतिशत जमा कर्ताओं ने अपना आयकर रिटर्न फाइल कर दिया है । अब केवल एक दिन शेष है यानी जमाकर्ताओं के पास यह अंतिम अवसर है कि वो 31 मार्च तक अपना सही टैक्स जमा कर के आयकर रिटर्न दाखिल कर दें। रिटर्न नहीं फाइल करने वाले जमा कर्ताओं के विरुद्ध आयकर विभाग 1 अप्रैल से पेनाल्टी और आयकर अधिनियम की धारा 276सीसी के तहत इकोनॉमिक्स आफेंस कोर्ट में कार्रवाई हेतु केस दर्ज किया जाएगा । जिसके तहत कम से कम 3 माह या अधिक से अधिक 7 साल की सजा का प्रावधान है। पांडेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में नए आयकरदाता का लक्ष्य मुजफ्फरपुर प्रधान आयकर आयुक्त के अन्तर्गत आने वाले 11 जिलों के लिए 90 हजार दिया गया है जिसमें अब तक 82 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। वहीं बिहार को नए आयकरदाता का लक्ष्य 5 लाख 2 हजार दिया गया है जबकि भारत में यह लक्ष्य एक करोड़ 25
लाख है । आयकरदाता रिटर्न फाइल करने पर ही अपनी आय को वाइट मनी बना सकते हैं अन्यथा आयकर रिटर्न नहीं फाइल करने की स्थिति में सारी आमदनी ब्लैक मनी बन जाएगी ।
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