सीवान :20 वर्ष पूराने मामले में विधायक पर आरोप की प्रक्रिया पूरी
#परवेज अख्‍तर, सिवान : लगभग 20 वर्ष पुराने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में कांग्रेस के वर्तमान मांझी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय शंकर दुबे पर शुक्रवार को आरोप की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री अनुपमा त्रिपाठी की अदालत ने विजय शंकर दुबे पर लगे आरोप का सारांश पढ़कर सुनाया। विजय शंकर दुबे पर लगभग 20 वर्ष पूर्व वर्ष 98 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी 98 को आंदर थाना अंतर्गत बाजार के चौराहे पर चुनाव आयोग से बगैर अनुमति लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से विजय शंकर दुबे प्रचार कार्य कर रहे थे। उस समय विजय शंकर दुबे भाजपा नेता के रूप में संसदीय क्षेत्र सिवान के प्रत्याशी थे। बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर से आंदर चौक पर प्रचार किए जाने के आरोप लगाते हुए तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी भुजंग वासुकी ने अधिनियम के अंतर्गत 5 फरवरी 98 को चुनाव अधिनियम की धारा 143 एवं 171 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला उपस्थिति के लिए चल रहा था जिसमें गत 19 फरवरी को उपस्थित होकर जमानत ली थी। मामले में गवाही की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।।