नौतन थानाध्यक्ष से शोकॉज
परवेज अख्तर/सिवान;
सीवान. एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने समय से केस डायरी नहीं भेजने पर नौतन थानाध्यक्ष से शोकॉज किया है. साथ ही 24 को कोर्ट में उपस्थित होकर केस डायरी देने का आदेश किया है. बताते चलें कि नौतन थाना के आरक्षी निरीक्षक गोपाल जी पांडे ने अपने बयान में कहा था कि रहीमपुर शिव मंदिर के पास बच्चा चोर बताकर एक व्यक्ति के साथ गांव के लोग मारपीट कर रहे थे. पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने पर पुलिस के साथ भी ग्रामीणों ने मारपीट व दुर्व्यवहार किया था. इसी मामले में गांव के गौरीशंकर शाह, छोटू शाह, अखिलेश, राजभर, राजू राजभर, पिंटू साह, योगेंद्र साह, सरिता देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था. सभी आरोपी अग्रिम जमानत के लिए जिला जज के यहां आवेदन दाखिल कराया है. जिसकी सुनवाई एडीजे चार की अदालत में चल रही है. कोर्ट के आदेश के बाद भी आइओ द्वारा केस डायरी नहीं भेजा जा रहा है.
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