दो बोतल शराब मिलने पर जब्त की गई थी बस, पटना हाईकोर्ट ने दिया छोडऩे का आदेश
#रिपोर्ट – सन्नी भगत

पटना: पटना हाईकोर्ट ने महज दो बोतल नेपाली शराब मिलने पर बस को जब्त कर लेने की कार्रवाई पर हैरानी जाहिर की है। कोर्ट ने बस को तत्काल छोडऩे का निर्देश दिया। यह आदेश मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की दो सदस्यीय की खंडपीठ ने सुजन कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
इसके साथ ही खंडपीठ ने एक साथ जब्त कई वाहनों को भी छोडऩे का निर्देश संबंधित जिलाधिकारियो को दिया। याचिका सहरसा जिले के सिहौल गाँव के निवासी सुजन कुमार सिंह ने दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता निर्भय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की टाटा स्टार बस (बीआर -19जे- 1337) सहरसा से जोगबनी के बीच चलती है। 24 फरवरी को जोगबनी थाना के चेकपोस्ट पर गाड़ी की तलाशी में सीट के नीचे सेे 2 बोतल नेपाल निर्मित शराब पाए जाने के कारण पूरी गाड़ी को ही मजिस्ट्रेट ने जब्त कर ली गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जब्त बस लोन पर ली गई है जिसके लिए ऑनर को प्रतिमाह 40 हजार रुपए किश्त के रूप में बैंक में जमा करना होता है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी यात्री द्वारा चोरी चुपके शराब ले जाई जा रही हो तो इसमें बस मालिक का क्या दोष हो सकता है। इस पर अदालत ने भी स्वीकार किया कि बस को जप्त कर लेने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।




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