छपरा । इसुआपुर प्रखंड के चकहन ग्राम में एक व्यक्ति के काेराेना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निदेष के आलाेक में चकहन ग्राम के आस-पास के क्षेत्र काे सील कर दिया गया है और इस क्षेत्र काे कॉटेन्मेंट जाेन घोषित किया गया है। ग्राम चकहन के दक्षिण में महुली, पश्चिम में शामकौडि़या बाजार तथा पूरब उत्तर में ग्राम सिसवा को कॉटेन्मेंट जाेन घेषित किया गया है। कॉटेन्मेंट जाेन में सभी निजी/सावर्जनिक प्रतिष्टान एवं मार्गों काे अगले आदेष तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति काे इस क्षेत्र से न ताे बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी आैर न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, इसुआपुर काे निदेषित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गां काे संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जाेन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेष किया जाता है ताे उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाइ र् की जाय। जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र काे सेनेटाइज करने का निदेष दिया गया है। इसका दायित्व डॉ0 दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बॉर्न राेग नियंत्रण पदाधिकारी माे0 7717781085 को दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा कॉटेन्मेंट जाेन के भीतर सभी परिवाराें को गहन निगरानी में रखने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय। कॉटेन्मेंट जाेन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने को ले के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी इसुआपुर काे निर्देश दिया गया है कि आवष्यक उपभाेक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायताें के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डाेर वितरित करायें। उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा और अनुमंडल लाेक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मढ़ौरा इस कार्य का सतत् अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है। कॉटेन्मेंट जाेन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किसी की परिधि को बफर जाेन घोषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आंचलाधिकारी इसुआपुर काे निर्देश दिया गया है कि बफर जाेन में पड़ने वाली सभी पंचायताें/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले राेगियाें की सूचना प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन काे निर्देश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्याें काे जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे।