छपरा । रविवार की रात्रि में इसुआपुर के प्रमुख पति अजय राय पर मान-सम्मान व छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुये डटरापुरसौली के मुखिया ने इसुआपुर पुलिस थाने में दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज के लिये आवेदन दिया । दिए गए आवेदन में डटरापुरसौली मुखिया संगम बाबा ने आरोप लगायाहै की इसुआपुर प्रखंड प्रमुख पति अजय राय ने रविवार की रात्रि में सोसल साईट का दुरुपयोग करते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित झूठे व निराधार खबरों को बढा-चढा कर व्हाट्सएप के सैकड़ों ग्रुपों में अफवाह के तौर पर फैलाया ।
बताते चलें की शनिवार को भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी भगवानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक रुकमीणा देवी के द्वारा आवास योजना की राशि 40 हजार निकासी की बात बताई जा रही है । वहीं शनिवार को हीं सीएसपी संचालक को सहवाँ पंचायत के आवास सहायक व इसुआपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक- 510 दिनांक- 25-04-2020 के आलोक में भुगतान पर तत्काल रोक लगा देने संबंधित पत्र जारी किया गया है। जिस पर बैंक ने पत्र के आलोक में भुगतान पर रोक लगा दिया ।
वहीं सहवाँ पंचायत के आवास सहायक संजय कुमार ने बताया की लाभार्थी के पति संतलाल महतो पिता- महादेव महतो ने 2006-07 में हीं इन्दिरा आवास योजना के तहत लाभ उठा ली गई है । लाभार्थी रुकमीणा देवी द्वारा गलत शपथ-पत्र देकर दुबारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया जा रहा था । जब इसकी सूचना आवास सहायक व आवास पर्वेक्षक को हूई तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय इसुआपुर के द्वारा पत्र निर्गत कर बैंक को भुगतान के लिये अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया ।उक्त बातों को इसुआपुर के प्रमुख पति अजय राय द्वारा सूचना लिखकर सोसल साईट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है । वहीं प्रचारित संदेश में प्रमुख पति द्वारा डटरापुरसौली के मुखिया का नाम भी उल्लेख कर दुष्प्रचार किया जा रहा है ।जिसको लेकर डटरापुरसौली के मुखिया संगम बाबा ने इसुआपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी के लिये लिखित आवेदन दिया है ।जबकी मामला लाभार्थी व बैंक से संबंधित है ।इस मामले में प्रमुख पति अजय राय ने कहा कि मेरे ऊपर दुष्प्रचार का लागये गए आरोप गलत है।
उक्त संबंध में पूछे जाने पर इसुआपुर थानाध्यक्ष अशोक कुमार दास ने बताया कि मुखिया के द्वारा आवेदन थाने में दिया गया है।लेकिन आरोप विशेषकर मानहानि का दर्शाया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया न्यायालय का प्रतीत होता है।