छपरा। संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा विश्वनाथ चौधरी के द्वारा बताया गया कि सारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की आगामी बैठक 24.09.2020 गुरुवार को अपराह्न 3ः00 बजे आयुक्त, सारण प्रमंडल के कार्यालय कक्ष में आयोजित होगी।सयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा ने बताया है कि परमिट हेतु आवेदन विहित् प्रपत्र में,कम्प्यूटर टाइप्ड समय-सारणी 07 प्रतियों में अधिसूचित मार्ग संख्या अंकित कर विह्ति शुल्क की पूर्ण राशि के चलान एवं सभी अद्यतन कागजातों के साथ 11.09.2020 तक कार्यालय अवधि में कार्यालय में रखे बॉक्स में डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि नये परमिट के आवेदन के पूर्व पुराने परमिटों का प्रत्यार्पित करने की वाध्यता समाप्त कर दी गयी है, किन्तु स्वीकृति उपरांत परमिट निर्गमन के समय पुराना परमिट प्रत्यार्पित करना अनिवार्य होगा।स्टेज कैरेज वाहन के आवेदक इसका विषेष ध्यान रखेंगे कि वे सरकार की अधिसूचना द्वारा चिन्हित मार्गो (भाया सहित) के लिए ही आवेदन दें साथ ही समय-सारणी के प्रस्ताव में चिन्हित मार्गों के सभी पड़ावों को अनिवार्य रुप से सम्मिलित करेंगे और चिन्हित पड़ावों के अतिरिक्त किसी अन्य पड़ाव का समय-सारणी नहीं देंगे। प्राधिकार की गत् बैठक में लिए गये नीतिगत निर्णय के तहत पटना पड़ाव पर प्रस्थान समय में एक मिनट का मानक अंतराल एव अन्य जिला मुख्यालयों में प्रस्थान समय तीन मिनट का मानक अंतराल अनुमान्य है। सयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा ने बताया कि प्रकाशित कार्यावली के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति की स्थिति में आपतिकर्ता वाहन के सभी मान्य कागजात एवं निर्धारित शुल्क के साथ 15.09.2020 से 22.09.2020 तक अपनी आपत्ति कार्यालय में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं। अधूरे कागजात एवं निर्धारित शुल्क में कमी के साथ आपत्ति स्वीकार नही होगी। बैठक में सुनवाई के दौरान आवेदक या आपत्तिकर्त्ता अपनी अनुपस्थिति में विधिवत् प्राधिकृत प्रनितिधि/अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते है।