सिवान :प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति में मिलेगी छूट
#परवेज़ अख्तर/सीवान:प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद प्रोन्नति में अब छूट मिलेगी। विभागीय अधिसूचना के मुताबित मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए योग्यता व कालावधि में शिथिलता का प्रावधान किया गया है। मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम अवधि निर्धारित हो तो स्नातकोत्तर योग्यता वाले शिक्षक को वरीयता के आधार पर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा। प्रोन्नति के लिए अपेक्षित संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर योग्यता व कालावधि में छूट की जाएगी। इस पर स्नातकोत्तर योग्यताधारी वैसे शिक्षक जो 31 दिसम्बर 2017 तक स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे उन्हें मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व प्रोन्नति नियमावली 2018 के आलोक में विचार किया जाएगा। नियमावली के कंडिका-1 के अनुसार स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर स्नातक वेतनमान में न्यूनतम चार वर्षो तक कार्यरत स्नातक योग्यताधारी शिक्षक को 31 दिसम्बर 2017 की वरीयता सूची के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। किसी भी शिक्षक को योग्यता व कालावधि में सिर्फ एक बार की ही छूट होगी।
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