तीन आरोपितों की जमानत पर सुनवाई 24 व 25 जून को

#तीन अन्य आरोपितों ने कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की अर्जी

# परवेज अख्तर सिवान

भोरे(गोपालगंज)

गोपालगंज जिले के भोरे के प्रसिद्ध व्यवसायी और पेट्रोल पम्प व कोल्डस्टोरेज मालिक रामाश्रय सिंह हत्याकांड के तीन आरोपितों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांड के अनुसंधानक से केस डायरी की मांग की है।इन अग्रिम जमानत के आवेदनों पर अब 24 वे 25 जून को सुनवाई होगी।वहीं काण्ड के तीन अन्य आरोपितों की तरफ से भी शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की गई।इनके आवेदनों पर भी अब 24 जून को सुनवाई होगी
व्यवसायी हत्याकांड के तीन नामजद आरोपितों की तरफ से दायर अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने काण्ड के अनुसंधानक से केस डायरी की मांग की है।काण्ड के आरोपित अधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई एडीजे 7 के प्रभारी एडीजे 4 लवकुश कुमार की कोर्ट में हुई।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने काण्ड के अनुसंधानक से 25 जून तक केस डायरी उपलब्ध कराने को कहा।उसी दिन उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।वहीं ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुची सिंह और राजू सिंह की अग्रिम जमानत पर एडीजे 5 विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांड के अनुसंधानक से 24 जून तक केस डायरी उपलब्ध कराने को कहा।उसी दिन इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।
व्यवसायी हत्याकांड के तीन अन्य आरोपितों पूर्व उप प्रमुख अरुण कुमार मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र,संजय कुमार मिश्र उर्फ बब्लू मिश्र और सेवा निवृत्त प्रधान शिक्षक प्रभुनाथ सिंह की तरफ से शनिवार को अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई।इनके आवेदनों पर भी अब 24 जून को सुनवाई होगी।