विजय कुमार शर्मा बगहा प,च,बिहार

माप तौल निरीक्षक, बगहा एवं दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त कार्यक्रम पदाधिकारी, बगहा 2 पर आधारित टीम बनाकर बगहा शहर में अवस्थित किराना दुकान, फल दुकान, कपड़ा दुकान, सब्जी दुकान, पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी कुल 10 प्रतिष्ठानों की औचक जांच कराई गई है, जिसमे किसी भी दुकान पर माप तौल निरीक्षक द्वारा सत्यापित वाट (बटखरा) नही पाया गया है, तथा और सारी भी अनियमितता पाई गई है, जिसका प्रतिवेदन जल्द ही माप तौल निरीक्षक द्वारा समर्पित किया जाएगा, तत्पश्चात अग्रेतर करवाई की जाएगी।
1. प्रखंड बगहा 2 के दक्षिणी गेट पर सब्जी दुकान, प्रो. बहारन बीन, इनके यहाँ 10 किलोग्राम अधिकतम भार का तराजू पाया गया, जो माप तौल विभाग से असत्यापित था।
2. गायत्री ज्वेलर्स, मंत्री मार्केट, बगहा 2- प्रो. लालजी प्रसाद, 5 किलो ग्राम अधिकतम भार का इलेक्ट्रॉनिक तराजू का लाइसेंस नही दिखा पाये। 5 ग्राम का असत्यापित चांदी का सिक्का माप तौल के लिए प्रयोग किया जा रहा था।
3. उनमहल, मंत्री मार्केट, बगहा 2, प्रो. संजय कुमार। 30 किलोग्राम अधिकतम माप का असत्यापित इलेक्ट्रॉनिक तराजू का प्रयोग किया जा रहा था।
4. गणपति ज्वेलर्स, ध्रुप टॉकीज के सामने बगहा 2। इनके यहां 5 किलोग्राम के असत्यापित इलेक्ट्रॉनिक तराजू का प्रयोग किया जा रहा था।
5. रामप्रवेश गोंड फल दुकान, प्रखंड बगहा 2 के सामने। इनके द्वारा तराजू का लाइसेंस नही लिया हुआ पाया गया।
6. खुशी स्वीट्स, आरती होटल काम्प्लेक्स बगहा 2, अधिकतम 10 किलोग्राम भार का असत्यापित तराजू का प्रयोग किया जा रहा है।
7. अग्रवाल जेनरल स्टोर, बगहा 2, इलेक्ट्रॉनिक तराजू का लाइसेंस नही पाया गया
8. रूबी गैस एजेंसी, बगहा 2। नियमानुसार गोदाम में 300 किलोग्राम का अधिकतम भार का तराजू रखा जाना है, जो नही पाया गया।
उपरोक्त पाई गई अनियमितता के आरोप में माप तौल निरीक्षक द्वारा नोटिस निर्गत की गई है।