अलर्ट! नहीं कराया गाड़ी का बीमा, तो जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा

रिपोर्ट राजेश राजेश कुमार यादव ब्यूरो प्रभारी वाराणसी मंडल:-देशभर में चलने वाली सभी गाडि़यों का बीमा होना जरूरी है. ऐसा न करने वालों के खिलाफ जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है. अगर आपने गाड़ी का बीमा नहीं कराया है, तो जल्द करा लें.
दरअसल परिवहन मंत्रालय अब उन लोगों का डाटा खंगाल रही है, जिन्होंने अपनी गाड़ी का बीमा नहीं कराया है. इस डाटा के आधार पर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.
अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, तो उसका बीमा कराना जरूरी है. जो लोग फुल इंश्योरेंस नहीं करा सकते. उन्हें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना होता है. ऐसा न होने पर उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जा सकती है.
जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से उन वाहनों की जानकारी मांगी है, जिनका बीमा है. इस डाटा को इकट्ठा कर सरकार उन गाडि़यों पर लगाम कसने की तैयारी में है, जिनके पास बीमा नहीं है.
इस डाटा को एक प्लैटफॉर्म पर एकत्रित किया जाएगा. यहां से ट्रैफिक पुलिस इस डाटा को एक्सेस कर पाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जा सकेगी. इंश्योरेंस इंफार्मेशन ब्यूरो (IIB) के मुताबिकदेश में करीब 21 करोड़ वाहन हैं. इन वाहनों में से केवल 6.5 करोड़ का बीमा है.

बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी चलाना अपराध है. इसके लिए आप से 1000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है. इसके साथ ही जेल की सजा का प्रावधान भी है. अगर आप ने भी अपने वाहन का बीमा नहीं करवाया है, तो जल्द करवा लें. क्योंकि सरकार ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. बीमा वाले वाहनों का एक प्लैटफॉर्म तैयार करना, इसी दिशा में उठाया गया पहला कदम होगा।