सीवान :हत्यारे को आजीवन कारावास
#न्यूज़ इनपुट-परवेज अख्तर

सिवान :
फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सरोज कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्याकांड से जुड़े मामले के मुख्य अभियुक्त को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए एकमात्र अभियुक्त लक्ष्मण चौधरी को आजीवन कारावास की सजा दी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर थाना के नई किला काली मंदिर निवासी प्रदीप कुमार साह के छोटे भाई उमेश कुमार की हत्या कर शव को सिवान रेलवे के पश्चिमी केबिन के पास फेंक दिया गया था। मृतक के भाई प्रदीप कुमार शाह ने 15 जनवरी 2007 को शव की पहचान करते हुए सिवान रेल थाना कांड संख्या 1 /2007 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सूचक एवं उसके परिजन ने अपने गवाही में बताया कि उमेश कुमार का अपने ही मोहल्ले के निवासी लक्ष्मण चौधरी से नाले को लेकर विवाद था तथा उसकी पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग का भी मामला चल रहा था। हत्या के तीन दिन पूर्व उमेश कुमार को लक्ष्मण चौधरी के साथ देखा भी गया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र सिंह ने बहस की।




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